पंचायतीराज आम चुनाव 2026

आरक्षण 2026 — आपकी सीट किस वर्ग की है?

जिला प्रमुख के सभी 41 पदों का आरक्षण राजस्थान राजपत्र से। प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच का आरक्षण कौन तय करता है और कहाँ देखें — नीचे।

एक बात साफ़ कर लें: आरक्षण एक ही जगह से नहीं होता। जिला प्रमुख का आरक्षण राज्य सरकार राजपत्र में निकालती है (वह पूरा नीचे दिया है)। प्रधान और जिला परिषद/पंचायत समिति वार्डों का आरक्षण जिला कलक्टर, तथा सरपंच और वार्ड पंच का आरक्षण उपखण्ड अधिकारी निकालते हैं — ये आदेश जिला और उपखण्ड स्तर पर जारी होते हैं।

किस पद का आरक्षण कौन तय करता है

अधिसूचना 42, दिनांक 24.07.2026 (राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98) के अनुसार

जिला प्रमुख आरक्षण 2026 — सभी 41 जिले

राजस्थान राजपत्र, 14 अगस्त 2026 — लॉटरी दिनांक 13.08.2026

प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच का आरक्षण कहाँ देखें

ये सूचियाँ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नहीं आतीं

🏢 प्रधान व पंचायत समिति/जिला परिषद वार्ड

जिला कलक्टर कार्यालय से आदेश जारी होता है। अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट के "आदेश / अधिसूचना" या "निर्वाचन" खंड में देखें, या जिला परिषद कार्यालय के सूचना पट्ट पर।

🏡 सरपंच व वार्ड पंच

उपखण्ड अधिकारी (SDO) कार्यालय से आदेश जारी होता है। सूची उपखण्ड कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय और ग्राम पंचायत मुख्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाती है।

अपने जिले की वेबसाइट खोलें

जिले पर टैप करें — उसकी आधिकारिक वेबसाइट खुलेगी, जहाँ कलक्टर के आदेश प्रकाशित होते हैं।

ध्यान रखें